प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से खोर की युवति को मिले 2 लाख रुपये।

 जिले के जावद के ग्राम खोर निवासी दौलत
 राम मेघवाल की मृत्यु 31 जनवरी  2025 को बीमारी के चलते हो गई। दौलत राम की पुत्री की नेहा मेघवाल जब खाता चेक करने शाखा प्रबंधक लेखराम मीणा के पास पहुंची तो उनके द्वारा उनके द्वारा जानकारी 
दी गई कि इन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बीमा कराया हुआ है, जिसका लाभ इन्हें मिल सकता है ओर शाखा प्रबंधक ने दस्तावेज लेकर महज 15 दिवस के अंदर ही इनका क्लेम राशि 2 लाख रुपये इनके खाते में हस्तांतरित करा दी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत हर साल 436 बैंक द्वारा लिए जाते हैं और बीमा किया जाता है उसी के तहत यह 2 लाख की राशि प्रदान की गई है। मृतका की पुत्री नेहा ने बताया कि जो राशि बैंक द्वारा दी गई उससे मेरे काम आएगी । इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा दामोदरपुर के शाखा प्रबंधक लेखराम मीणा एवं उप प्रबंधक हर्षवर्धन सिंह मैं अपने हाथों से नेहा को चेक प्रदान किया.
शाखा प्रबंधक लेख राम मीणा बताते हैं कि बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी ₹20 प्रति वर्ष जमा करवाने पर इसका लाभ मिल सकता है।

क्या है योजना
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना

यह एक ऐसी योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। बीमा योजना वार्षिक नवीकरण के अधीन एक वर्ष के कवर के लिए है। योजना के तहत बीमा कवर 2:00 लाख रुपये के लिए है। योजना के तहत नामांकन के लिए ग्राहक की सहमति अनिवार्य है।

योजना की विशेषताएँ :-

* 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सभी सक्रिय खाताधारक इस योजना के पात्र हैं और 55 वर्ष की आयु तक इसे जारी रख सकते हैं।

वार्षिक प्रीमियम : केवल 436 रुपए ग्रेडेड प्रीमियम (प्रो-रेटा) उपलब्ध है।

2.00 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर (किसी भी कारणवश मृत्यु पर)।

बीमा कवर अवधि 1 जून से 31 मई तक  ।
समाप्ति: 55 वर्ष (जन्म की निकटतम आयु की आयु होने पर अथवा खाता बंद होने या प्रीमियम के भुगतान के लिए धन की अपर्याप्तता की स्थिति में
इस योजना के तहत 13 करोड़ से अधिक लाभार्थी पहले से ही नामांकित हैं।

यह है दूसरी योजना ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
 ऐसी योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता (कुल और अंशिक दोनों) के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। बीमा योजना वार्षिक नवीकरण के अधीन एक वर्ष के कवर के लिए है। योजना के तहत मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर बीमा कवर 2.00 लाख रूपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1.00 लाख रूपये है। 


योजना की विशेषताऐं :
 पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता (कुल और आंशिक दोनो) के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है।

* 18 से 70 वर्ष के आयु के सभी सक्रिय खाताधारक इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं

प्रीमियम केवल 20 रुपए


मृत्यु या पूर्ण विकलांगता (दोनों आंखों की अपूर्णीय क्षति अथवा दोनों हाथों या पैरों की क्षति अथवा एक आंख की दृष्टि क्षति तथा एक हाथ या पैरकी क्षति) पर 2.00 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर और आशिक विकलांगता (एक आंख की दृष्टिकी पूर्ण एवं अपरिवर्तनीय क्षति अथवा एक हाथ या पैर की क्षति) पर 1.00 लाख रुपए का बीमा कवर।

बीमा कवर 1 जून से 31 मई की तक उपलब्ध 

समाप्ति: 70 वर्ष (जन्म की निकटतम आयु की आयु होने पर अथवा खाता बंद होने या प्रीमियम के भुगतान के लिए धनकी अपार्याप्ता की स्थिति में

इस योजना के तहत 29 करोड़ से अधिक लाभार्थी पहले से ही नामांकित हैं।